कीर्ति कुंज ज्वेलर्स पर एचयूआईडी फर्जीवाड़े का आरोप, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज तामीर हसन शीबू जौनपुर। नगर के चर्चित आभूषण शोरूम कीर्ति कुंज ...
कीर्ति कुंज ज्वेलर्स पर एचयूआईडी फर्जीवाड़े का आरोप, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
तामीर हसन शीबू
जौनपुर। नगर के चर्चित आभूषण शोरूम कीर्ति कुंज एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में कानूनी शिकंजे में आ गया है। कोतवाली पुलिस ने आभूषण पर एचयूआईडी (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) नंबर की कथित फर्जी एंट्री कर गहना बेचने के आरोप में शोरूम के मालिक और सेल्समैन के खिलाफ धोखाधड़ी व धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मामला बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हन मऊ कलीचाबाद निवासी हिमांशु मिश्रा पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र प्रताप मिश्रा से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार, 19 फरवरी 2025 को उन्होंने कीर्ति कुंज शोरूम से 4,64,839 रुपये में एक हार खरीदा था, जिसकी पूरी कीमत मौके पर चुका दी गई थी।
आरोप है कि जब हिमांशु मिश्रा ने हार पर अंकित एचयूआईडी नंबर को बीआईएस (BIS) पोर्टल पर जांचा तो वह अंकन हार पर मौजूद नहीं था। जब यह बात उन्होंने शोरूम संचालक से कही, तो उन्होंने अंदर जाकर हार पर तत्काल नंबर अंकित कर दिया और ग्राहक को सौंप दिया। उस पर अंकित संख्या 918VCJ थी।
बाद में जब हिमांशु मिश्रा ने BIS Care एप पर इस नंबर की दोबारा जांच की, तो नंबर किसी हार का नहीं बल्कि बाली (earring) का निकला। जब वह इस धोखाधड़ी की शिकायत लेकर दोबारा शोरूम पहुंचे, तो दुकानदार और सेल्समैन ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।
पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने कीर्ति कुंज के मालिक एवं एक सेल्समैन के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420), धमकी (धारा 506) सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना चौकी प्रभारी नागेश्वर प्रसाद शुक्ल को सौंपी गई है।
इस प्रकरण के सामने आने के बाद शहरवासियों में आभूषण खरीदारी को लेकर चिंता और संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि जब इतने बड़े शोरूम से खरीदे गए गहनों में इस प्रकार की हेराफेरी हो सकती है, तो आम उपभोक्ता कहां जाए?
अब निगाहें पुलिस की विवेचना पर टिकी हैं कि इस फर्जीवाड़े में किस स्तर तक सच्चाई सामने आती है और दोषियों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई होती है।
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